जौनपुर, सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुलेंगी शराब एवं भांग की दुकाने डीएम
Jaunpur Update
जौनपुर। जिलाधिकारी जौनपुर दिनेश कुमार सिंह ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बार अनुज्ञापन एवं शॉपिंग मॉल में स्थित मदिरा की फुटकर दुकानों को छोड़कर मदिरा एवं भांग की एकल फुटकर दुकानों और थोक अनुज्ञापनों का संचालन रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
इस क्रम में जौनपुर की हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित देसी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर और भांग की थोक और फुटकर बिक्री की दुकानें और मॉडल शाप को 4 मई से खोलने का आदेश कतिपय प्रतिबंधों के साथ दिया गया है। शासन के प्रश्नगत पत्रों में उल्लेखित प्राविधानानुसार जनपद में स्थित बार अग्रिम आदेशों तक बंद रहेगा। जिन प्रतिबंधों का अनुपालन अनुज्ञापियों द्वारा किया जाना है, उसका विवरण इस प्रकार है —
फुटकर बिक्री की दुकानें प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक खुलेंगी।
देसी मदिरा सहित किसी भी मदिरा, बियर और भांग की दुकानों पर बैठ कर पीने की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। किसी भी फुटकर बिक्री की दुकान पर एक साथ एक ग्राहक काउंटर पर होगा और पंक्ति में अधिकतम 5 व्यक्ति रह सकते हैं तथा सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाना है।

दुकानों पर उपस्थित विक्रेता स्वयं मास्क लगाएगा। साथ ही किसी ऐसे ग्राहक को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा जो मास्क, गमछा मुंह/नाक पर ना लगाया हो तथा किसी भी विक्रेता तथा अनुमन्य सीमा से अधिक मदिरा की बिक्री नहीं की जाएगी। दुकान को खोले जाने से लेकर बंद होने तक की अवधि के दौरान यथावश्यक काउंटर एवं दीवारों को सेनेटाइज भी किया जाएगा तथा बिना आवश्यक कार्य के कोई भी उपस्थित नहीं पाया जाना चाहिए।
थोक अनुज्ञापनों उसे मदिरा की निकासी ले जाने वाले वाहनों पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी परिवहन किए जाने विषयक पास अनुरक्षित होना चाहिए तथा परिवहन करने वाले व्यक्ति के पास दुकान का अधिकृत अभिलेख लाइसेंस, अधिकृत विक्रेता का परिचय पत्र अवश्य होना चाहिए तथा इस पास का मदिरा के व्यापार से भिन्न प्रयोग कदापि नहीं होगा। थोक अनुज्ञापनों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन किया जाए तथा इन अनुज्ञापनों पर कार्य करने वाले कर्मियों के पास भी जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत पास रखना होगा।
डीएम दिनेश कुमार सिंह ने उक्त सभी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
जौनपुर। जिलाधिकारी जौनपुर दिनेश कुमार सिंह ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बार अनुज्ञापन एवं शॉपिंग मॉल में स्थित मदिरा की फुटकर दुकानों को छोड़कर मदिरा एवं भांग की एकल फुटकर दुकानों और थोक अनुज्ञापनों का संचालन रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
इस क्रम में जौनपुर की हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित देसी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर और भांग की थोक और फुटकर बिक्री की दुकानें और मॉडल शाप को 4 मई से खोलने का आदेश कतिपय प्रतिबंधों के साथ दिया गया है। शासन के प्रश्नगत पत्रों में उल्लेखित प्राविधानानुसार जनपद में स्थित बार अग्रिम आदेशों तक बंद रहेगा। जिन प्रतिबंधों का अनुपालन अनुज्ञापियों द्वारा किया जाना है, उसका विवरण इस प्रकार है —
फुटकर बिक्री की दुकानें प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक खुलेंगी।
देसी मदिरा सहित किसी भी मदिरा, बियर और भांग की दुकानों पर बैठ कर पीने की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। किसी भी फुटकर बिक्री की दुकान पर एक साथ एक ग्राहक काउंटर पर होगा और पंक्ति में अधिकतम 5 व्यक्ति रह सकते हैं तथा सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाना है।

दुकानों पर उपस्थित विक्रेता स्वयं मास्क लगाएगा। साथ ही किसी ऐसे ग्राहक को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा जो मास्क, गमछा मुंह/नाक पर ना लगाया हो तथा किसी भी विक्रेता तथा अनुमन्य सीमा से अधिक मदिरा की बिक्री नहीं की जाएगी। दुकान को खोले जाने से लेकर बंद होने तक की अवधि के दौरान यथावश्यक काउंटर एवं दीवारों को सेनेटाइज भी किया जाएगा तथा बिना आवश्यक कार्य के कोई भी उपस्थित नहीं पाया जाना चाहिए।
थोक अनुज्ञापनों उसे मदिरा की निकासी ले जाने वाले वाहनों पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी परिवहन किए जाने विषयक पास अनुरक्षित होना चाहिए तथा परिवहन करने वाले व्यक्ति के पास दुकान का अधिकृत अभिलेख लाइसेंस, अधिकृत विक्रेता का परिचय पत्र अवश्य होना चाहिए तथा इस पास का मदिरा के व्यापार से भिन्न प्रयोग कदापि नहीं होगा। थोक अनुज्ञापनों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन किया जाए तथा इन अनुज्ञापनों पर कार्य करने वाले कर्मियों के पास भी जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत पास रखना होगा।
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