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    Jaunpur News :- डीएम ने जारी किया नया गाइडलाइंस #JaunpurUpdateN

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    जौनपुर - डीएम दिनेश कुमार सिंह ने मंगलवार की देर रात साढ़े 11 बजे दुकानों के खुलने व साप्ताहिक बंदी के संदर्भ में नई गाइडलाइंस जारी की है। नये नियम के अनुसार अब दुकानें दिनवार के हिसाब से प्रातः 10 से सांय 5 बजे तक ही खुलेंगी ।


     नई नियमावली के अनुसार

    1. प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 5 बजे तक समस्त शासकीय कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंको को छोड़कर) बन्द रहेगें। 

    2. जनपद में समस्त बाजार सोमवार से शुकवार तक प्रत्येक दिन प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक खुलेंगी। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बन्दी भी शनिवार एवं रविवार को रखी जायेगी। यदि अन्य दिनों में कोई साप्ताहिक बन्दी पहले से घोषित है तो यह शनिवार एवं रविवार को मानी जायेगी। 

    3. समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबन्धों का पालन करते हुए खुले रह सकते है।

     4. इस अवधि में जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक कारखाने, जिनमें आईटी एवं आईटीईएस से जुड़े उद्योग भी सम्मलित हैं चलते रहेगें। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाईयों में कोविड-19 हेल्प डेस्क भी अनिवार्यतः स्थापित की जाएगी।

     5. जनपद में शानिवार एवं रविवार को केवल दूध की दुकानें, सब्जी-फल के ठेले निर्धारित वार्डों में घूम कर विक्रय करेंगे एवं सब्जी मण्डी व फल मण्डी खुली रहेगी किंतु गल्ला मण्डी बन्द रहेगी। 

    6. दवा की दुकानें सप्ताह के सातों दिन 24 घण्टे खुली रहेगी। प्रतिबन्ध की अवधि में भी आवश्यक सेवायें, स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, दूध की दुकान एवं ठेले द्वारा वार्डों में घूम घूम कर सब्जी, फल आदि का विकय खुले रहेगे। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर्स, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। 

    7. रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलवे से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। 

    8. चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवा यथावत जारी रहेगी हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों / यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

     9. मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे पूर्ववत् खुले रहेंगे।

     10. इस अवधि में जिला प्रशासन द्वारा सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेगें। ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में जिला पंचायत राज अधिकारी जौनपुर नोडल होगे एवं शहरी क्षेत्रों में मुख्य राजस्व अधिकारी जौनपुर नोडल होंगे। 

    11. स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड -19/ संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग च सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यों में लगे समस्त कोरोना वारियर्स, अधिकारी कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

     12. इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय इन प्रतिबंधों से मुक्ता सेवाओं से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों का पहचान पत्र ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा। 

    13. इसमें सभी निर्माण कार्य तथा एक्सप्रेस वे बड़े पुल एवं सड़कें लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। 

    14. प्रत्येक सार्वजनिक स्थल तथा अस्पताल मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड -19 व संचारी रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यकम व्यापक रूप से चलाया जाएगा।

     15. जनपद में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जायेगा। पुलिस टीमों, डायल 112 द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। 
    सभी थानाध्यक्ष प्रतिदिन अपने-अपने क्षेत्र में समण कर देखेंगे कि आदेशों का पालन हो। लाउडस्पीकर से लोगों को जागरूक करें। 

    16. मास्क न लगाने वाले लॉक डाउन उल्लंघन करने वालों व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करेंगे तथा इसका विवरण प्रतिदिन शाम को अधोहस्ताक्षरी को पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा निगरानी कराया जायेगा। 

    17. सब्जी व फलों की सभी मण्डिया व दुकानें यथावत खुली रहेंगी दुकानें खुलने का रोस्टर 15 जुलाई 2020 से अग्रिम आदेश तक प्रभावी होगा। सोमवार से शुक्रवार प्रात: 10 से सांय 5 बजे तक खुलने वाली दुकानेें खाद्यान्न, किराना, बेकरी, मिठाई की दुकान, सब्जी, फल, अंडा की दुकान, ऑटोमोबाइल सेल्स (कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल) व रिपेयरिंग वर्क्स एवं गाड़ियों की सर्विसिंग स्टेशन, ड्राई क्लीनर्स, धोबी की दुकान, बिल्डिंग मैटेरियल्स की दुकान, प्रिंटिंग प्रेस, फोटोस्टेट की दुकान, साइबर कैफे, स्टूडियो, प्लाईवुड, फर्नीचर की दुकान, खाद, बीज, पशु चारे की दुकान, ग्रामीण क्षेत्र में बालू, गिट्टी और मोरंग, ट्रैक्टर मरम्मत, थ्रेसिंग मरम्मत, बखारी की दुकान, ग्रामीण क्षेत्र के सहज जन सेवा केंद्र, ट्यूबवेल मरम्मत के सामान, हैंडपंप मरम्मत की सामान बेचने वाली ग्रामीण क्षेत्र की दुकान, ब्यूटी पार्लर, सैलून एंव चाय पान की दुकान प्रतिदिन एंव 24 घंटे की सेवाएं पेट्रोल पंप, दवा की दुकान, अस्पतालों को जिन्हें शासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा उपयुक्त पाया गया है । वह इमरजेंसी सेवाओं के 24 घंटे खोलें एंव शराब की दुकान शासनादेश अनुसार सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रात: 10 से सांय 5 बजे तक खुलने वाली दुकाने इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रॉनिक (टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, मोबाइल) व इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग वर्क्स, घड़ी, चश्मा, गिफ्ट की दुकान, सेनेटरी, पेंट की दुकान, हार्डवेयर की दुकान एंव बर्तन की दुकान मंगलवार, वृहस्पतिवार, शुक्रवार को प्रात: 10 से सांय 5 बजे तक खुलने वाली दुकाने कारपेट, फॉर्म, गद्दे की दुकान, कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट, टेलर की दुकान, ज्वेलर्स की दुकान, कॉस्मेटिक्स की दुकान, फुटवियर की दुकान, कापी किताब की दुकान एवं हैण्डवाश की दुकान ।
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