पैन कार्ड से जुड़ी यह गलती करेंगे तो भरना होगा 10,000 रुपये जुर्माना
नई दिल्ली । किसी भी भारतीय के लिए पैन कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसे आयकर विभाग जारी करता है। PAN Card वित्तीय लेनदेन के लिए आवश्यक होता है, इसलिए करदाताओं के लिए इसकी महत्ता काफी बढ़ जाती है। पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
ऑनलाइन माध्यम से पैन कार्ड की जानकारी में संशोधन के लिए भी रिक्वेस्ट की जा सकती है। ध्यान रहे अगर किसी को दो पैन कार्ड मिलते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर किसी के पास एक से अधिक पैन है, तो उस पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
2. जिस PAN Card को आप इस फॉर्म में जारी रखना चाहते हैं, उसे मेंशन करें और फॉर्म में आइटम नंबर 11 में बाकी पैन की जानकारी भरें। इसके अलावा उस पैन को कॉपी करें जिसे फॉर्म के साथ कैंसिल करना है।
3. कुछ लोग अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग पैन बनाते हैं। डीमैट खाते के लिए अलग PAN और आयकर के भुगतान और वापसी के लिए एक अलग PAN। इसके अलावा, कई लोग पुराने PAN के खो जाने के बाद नए PAN Card के लिए आवेदन करते हैं। इस वजह से उनके पास कई PAN Card हो जाते हैं।
4. अगर डीमैट और इनकम टैक्स के लिए अलग PAN तैयार किया जाता है, तो PAN को सरेंडर करना होगा। इन दोनों में आप उस PAN को सरेंडर कर सकते हैं जिसका उपयोग आप आयकर के उद्देश्य से करते हैं। दूसरा PAN सरेंडर करें और उन्हें अपने मूल PAN की जानकारी भेजें।
5. PAN का प्राथमिक उद्देश्य सभी वित्तीय लेनदेन के लिए पहचान लाना है और मौद्रिक लेनदेन को ट्रैक कर टैक्स चोरी को रोकना है।
ऑनलाइन माध्यम से पैन कार्ड की जानकारी में संशोधन के लिए भी रिक्वेस्ट की जा सकती है। ध्यान रहे अगर किसी को दो पैन कार्ड मिलते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर किसी के पास एक से अधिक पैन है, तो उस पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
अगर आपके पास गलती से भी एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो उसमें से एक को तुरंत सरेंडर कर दें। किसी भी कानूनी कार्रवाई में फंसने से पहले जितनी जल्दी हो सके अतिरिक्त पैन से छुटकारा पाने के लिए बेहतर है।
यहां हम बता रहे हैं कि एक से अधिक पैन को कैसे सरेंडर करें
1. NSDL की वेबसाइट पर जाएं।2. जिस PAN Card को आप इस फॉर्म में जारी रखना चाहते हैं, उसे मेंशन करें और फॉर्म में आइटम नंबर 11 में बाकी पैन की जानकारी भरें। इसके अलावा उस पैन को कॉपी करें जिसे फॉर्म के साथ कैंसिल करना है।
3. कुछ लोग अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग पैन बनाते हैं। डीमैट खाते के लिए अलग PAN और आयकर के भुगतान और वापसी के लिए एक अलग PAN। इसके अलावा, कई लोग पुराने PAN के खो जाने के बाद नए PAN Card के लिए आवेदन करते हैं। इस वजह से उनके पास कई PAN Card हो जाते हैं।
4. अगर डीमैट और इनकम टैक्स के लिए अलग PAN तैयार किया जाता है, तो PAN को सरेंडर करना होगा। इन दोनों में आप उस PAN को सरेंडर कर सकते हैं जिसका उपयोग आप आयकर के उद्देश्य से करते हैं। दूसरा PAN सरेंडर करें और उन्हें अपने मूल PAN की जानकारी भेजें।
5. PAN का प्राथमिक उद्देश्य सभी वित्तीय लेनदेन के लिए पहचान लाना है और मौद्रिक लेनदेन को ट्रैक कर टैक्स चोरी को रोकना है।
6. जिले के अधिकृत पैन एजेंसी के लिए निर्धारित PAN आवेदन जमा करके या NSDL वेबसाइट, यूटीआई के साथ ऑनलाइन हालिया पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो, आईडी का प्रमाण, जन्मतिथि और शुल्क के साथ जमा करके PAN के लिए आवेदन कर सकते हैं। री-प्रिंट के लिए पुराने पैन की एक फोटोकॉपी भी जरूरी है। PAN Card मिलने में लगभग 10-15 दिन लगते हैं।
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