जौनपुर, SDM ने कहा- योजना का लाभ उठा लें व्यापारी #JaunpurUpdateNews
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जौनपुर। अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) राम प्रकाश ने बताया कि 31 मार्च 2019 तक उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पर्णकर अधिनियम 1979 एवं तद्धीन निर्मित नियमावली (मनोरंजन कर) उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम 2007 एवं उत्तर प्रदेश मूल संवंर्धित कर अधिनियम 2008 (वैट) एवं उत्तर प्रदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली 1997 में 31 मार्च 2019 तक निर्धारित समस्त आदेशों से सृजित मांग पर लम्बित व्याज/अर्थदण्ड माफी योजना लागू की गई है।
इस योजना के अंतर्गत तक की बकाया राशि पर 75 प्रतिशत रुपए 10 लाख तक, रु. 10 लाख से अधिक तथा एक करोड़ तक 50 प्रतिशत, रुपये 01 करोड़ से अधिक 5 करोड़ तक 20 प्रतिशत तथा 5 करोड़ से अधिक की बकाया राशि पर 10 प्रतिशत ब्याज माफी की योजना लागू की गई है। केवल बकाया न जमा करने पर आरोपित अर्थदंड की माफ की जाने वाली धनराशि 100 प्रतिशत की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों एवं निगमों/उपक्रमों एवं व्यापारियों जिनके ऊपर 31 मार्च 2019 तक पारित मांग पर लाभ अनुमन्य होगा। इस योजना का लाभ आगामी 31 अक्टूबर तक उठाया जा सकता है।
संबंधित योजना की अधिक जानकारी के लिए वार्णिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर एके दोहरे के मो. नम्बर 7235001740 व असि. कमिश्नर संतोष कुमार के मो. नम्बर 7235003455 से संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता से व्यापारियों को लाभ देने की योजना है जिसका समय के अंतर्गत लाभ उठाना सुनिश्चित करें।


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