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    जौनपुर। एमएलसी चुनाव में मतदान के लिये पेश कर सकते हैं दस्तावेजः अपर आयुक्त - जौनपुर अपडेट न्यूज़ || Jaunpur Update News

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    जौनपुर। अपर आयुक्त (प्रशासन) वाराणसी/सहायक रिटर्निंग आफिसर, वाराणसी खंड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन, वाराणसी अजय सिंह ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वाराणसी खंड स्नातक, वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन 2020 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आदेश जारी किया गया है।

    आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि मतदान के दिन ऐसे निर्वाचक (मतदाता) जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केंद्र सरकार सार्वजनिक के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए आधिकारिक सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये अधिकारिक पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं जिनमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि/डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मूल रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र ला सकते हैं। उन्होंने संबंधित मतदाताओं से अपील किया कि उपरोक्त अनुसार अवगत होते हुये मतदान दिवस 1 दिसंबर को अपने मताधिकार हेतु दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि मतदान के दिन ऐसे निर्वाचक (मतदाता) जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केंद्र सरकार सार्वजनिक के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए आधिकारिक सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये अधिकारिक पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं जिनमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि/डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मूल रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र ला सकते हैं। उन्होंने संबंधित मतदाताओं से अपील किया कि उपरोक्त अनुसार अवगत होते हुये मतदान दिवस 1 दिसंबर को अपने मताधिकार हेतु दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि मतदान के दिन ऐसे निर्वाचक (मतदाता) जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केंद्र सरकार सार्वजनिक के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए आधिकारिक सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये अधिकारिक पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं जिनमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि/डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मूल रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र ला सकते हैं। उन्होंने संबंधित मतदाताओं से अपील किया कि उपरोक्त अनुसार अवगत होते हुये मतदान दिवस 1 दिसंबर को अपने मताधिकार हेतु दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि मतदान के दिन ऐसे निर्वाचक (मतदाता) जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केंद्र सरकार सार्वजनिक के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए आधिकारिक सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये अधिकारिक पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं जिनमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि/डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मूल रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र ला सकते हैं। उन्होंने संबंधित मतदाताओं से अपील किया कि उपरोक्त अनुसार अवगत होते हुये मतदान दिवस 1 दिसंबर को अपने मताधिकार हेतु दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।
    आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि मतदान के दिन ऐसे निर्वाचक (मतदाता) जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केंद्र सरकार सार्वजनिक के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए आधिकारिक सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये अधिकारिक पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं जिनमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपाधि/डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मूल रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र ला सकते हैं। उन्होंने संबंधित मतदाताओं से अपील किया कि उपरोक्त अनुसार अवगत होते हुये मतदान दिवस 1 दिसंबर को अपने मताधिकार हेतु दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।

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