Work from Home करते हैं तो ध्यान दें, सरकार ला रही नए नियम, ये होंगे फायदे
कोरोना महामारी के बाद ऑफिस वर्क कल्चर में काफी बदलाव आया है। कोविड-19 महामारी के कारण कई कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा अपने कर्मचारियों को दी है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर के कारण ऑफिस की कार्यशैली में भी काफी बदलाव देखने को मिला है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने लिए शुरू किया गया वर्क फ्रॉम होम कल्चर लॉकडाउन खत्म होने के बाद अभी भी कई कंपनियों में लागू है। दरअसल कंपनियां खुद वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अपने हित में मान रही है। ऐसे में सरकार भी वर्क फ्रॉम होम को लेकर नए नियम लाने पर विचार कर रही है। शुक्रवार को श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में एक ड्रॉफ्ट भी जारी किया है। इस ड्रॉफ्ट के मुताबिक अभी वर्क फ्रॉम होम के नए नियम माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए बनाए गए हैं।
श्रम मंत्रालय ने जो वर्क फ्रॉम होम को लेकर जो नया ड्रॉफ्ट तैयार किया है, उसका सबसे ज्यादा फायदा आईटी सेक्टर की कंपनियों को मिल सकता है। आईटी कर्मचारियों को इन नियमों को तहत वर्किंग ऑवर में भी छूट मिल सकती है। साथ ही कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी ड्रॉफ्ट में अलग से प्रावधान किया गया है। श्रम मंत्रालय के अनुसार सर्विस सेक्टर की जरूरत के हिसाब से पहली बार अलग मॉडल तैयार किया गया है.
ड्रॉफ्ट में इन सहूलियतों का जिक्र

फिलहाल जिन तीन सेक्टर के कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम संबंधी नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें श्रमिकों के लिए रेल यात्रा की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है। इससे पहले ये सुविधा केवल खनन क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ही थी, साथ ही नए ड्राफ्ट में अनुशासन तोड़ने पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान किय गया है।
अभी सिर्फ ड्रॉफ्ट, सुझावों के बाद होगा फैसला
गौरतलब है कि सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर जो ड्रॉफ्ट जारी किया है, वह अभी एक शुरुआती प्रक्रिया है। इस संबंध में श्रम मंत्रालय ने अभी और सुझावों को आमंत्रित किया है। श्रम मंत्रालय ने न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड पर आम लोगों से भी सुझाव मांगे हैं।
यदि आप वर्क फ्रॉम होम के नियमों के संबंध में अपना सुझाव भेजना चाहते हैं तो 30 दिनों के भीतर श्रम मंत्रालय के पास भेज सकते हैं। श्रम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक उम्मदी है कि वर्क फ्रॉम होम के संबंध में नए नियम अप्रैल तक लागू हो सकते हैं।


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