Jaunpur: किशोरी के दुष्कर्मी को सात वर्ष की कैद
जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में किशोरी (15) से दुष्कर्म के पांच वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रवि यादव ने आरोपी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजना के अनुसार सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने नवंबर 2015 को केस दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि दीपावली के दिन नाबालिग बेटी लघुशंका के लिए गई थी। तभी पड़ोसी रोशन उसका मुंह दबाकर अपने घर में उठा ले गया और दुष्कर्म किया। मेडिकल परीक्षण और मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान में भी घटना की पुष्टि हुई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। अपर जिला शासकीय अधवक्ता वीरेंद्र मौर्य और राजेश उपाध्याय ने पीड़ित पक्ष की पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी रोशन को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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