जौनपुर: आज रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू, डीएम ने जारी किया गाइडलाइन - जौनपुर अपडेट न्यूज़ ।। Jaunpur Update News
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जौनपुर - कोविड-19 वायरस जनित महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु स्थानीय प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी प्रावधान के अनुपालन में जनपद जौनपुर में कोविड-19 संक्रमण के प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 8ः00 बजे से सोमवार को प्रातः 7ः00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाए जान के निर्देश दिए हैं ।
उक्त कर्फ्यू अवधि में आवश्यक सेवाओं/स्वास्थ्य सेवाओं/सफाई आदि से जुड़े कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर पालिका/ नगर पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर साफ सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फागिंग की जाएगी ।
उन्हाने निर्देश दिया है कि शहर/ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाए। इसका अनुपालन न होने पर पहली बार रू01000 तथा दूसरी बार अधिकतम रु010000 तक जुर्माना किया जाए। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित थानों के थानाध्यक्ष का सीधा उत्तर दायित्व होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिये है कि कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं भी चेकिंग की जाए तथा सभी कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अंदर ही मनाया जाए। शनिवार एवं रविवार को कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन शादी समारोह में बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों के साथ एवं खुले स्थानों में 100 व्यक्तियों के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सैनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी ।
पूर्व निर्धारित परीक्षाओं हेतु कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा । कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य की परिवहन बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी।
अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी । प्रेस प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को परिचय पत्र के आधार पर अनुमति होगी । उन्होने निर्देश दिया है कि सरकारी /निजी अस्पतालों, सरकारी निजी मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन की सप्लाई हेतु जनपद के ड्रग इंस्पेक्टर अपने स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कंट्रोल रूम के माध्यम से आक्सीजन संबंधित समस्या के संबंध में सूचना उपलब्ध कराये जाने जाये।

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