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    Big News: तीन मई तक रहेगा रात्रि कर्फ्यू, आवश्यक सेवाओं पर रोक नहीं

    JAUNPUR UPDATE NEWS

    रात्रि कर्फ्यू की अवधि तीन मई तक बढ़ा दी गई है। डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ने बुधवार को इस बाबत गाइडलाइन जारी कर दी। शासन के आदेश के क्रम में डीएम ने शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कोरोना बंदी का भी निर्देश दिया है। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। अन्य गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी।

    जिला प्रशासन की ओर से पहले 20 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया था, लेकिन शासन ने इसे आगे बढ़ा दिया है। इसी क्रम में डीएम ने भी रात्रि कर्फ्यू की अवधि तीन मई तक बढ़ा दी। डीएम ने शुक्रवार रात आठ से सोमवार सुबह सात बजे तक कोरोना बंदी का भी आदेश दिया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी।

    prayagraj news : हाट स्पाट के रूप में तब्दील हुआ चौक इलाका। - फोटो : prayagraj

    यानी, सब्जी, फल, दूध, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, दवा आदि की आपूर्ति जारी रहेगी। पंचायत चुनाव, खाद्यान्न आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी एवं निजी कार्यालय इन प्रतिबंधों से बाहर रहेंगे। डीएम की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार जुर्माना की राशि भी बढ़ा दी गई है। पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। दोबारा पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। गाइडलाइन में कई अन्य प्रावधान भी लागू किए गए हैं। इतना ही नहीं खुले में थूकने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा

    सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगी दुकानें

    गाइडलाइन के अनुसार मंडियों में दुकानों को अलग-अलग समय में खोलने का निर्देश दिया गया है। फुटकर दुकानें सुबह सात से शाम सात बजे के बीच खुलेंगी। डीएम ने फल, सब्जी आदि वस्तुओं की होम डिलेवरी कराने का भी निर्देश दिया है।

    बैरिकेडिंग हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई

    कंटेनमेंट जोन तथा सील एरिया से बैरिकेडिंग हटाना भारी पड़ सकता है। जिला प्रशासन अब ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त हो गया है। मम्फोर्डगंज में बांस-बल्ली हटाने वालों के खिलाफ एफआईआर लिखाने के साथ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू भी कर दी है। एडीएम सिटी अशोक कुमार कनौजिया ने बताया कि वहां बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे हटा दिया। फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ महामारी तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में मुकदमा लिखाया गया है। उन्होंने बताया कि बैरिकेडिंग हटाने वालों की पहचान की जा रही है। पहचान होने के बाद उनके खिलाफ भी इन्हीं धाराओं में एफआईआर लिखाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    शहर के 25 और इलाके सील

    कोविड संक्रमितों की अधिक संख्या की वजह से बुधवार को शहर के 25 और इलाके सील कर दिए गए। इस तरह से अब तक 115 क्षेत्र सील किए जा चुके हैं। इन क्षेत्रों में 14 दिनों तक आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। इन वस्तुओं की घर-घर आपूर्ति की जाएगी। यदि 14 दिनों के भीतर कोविड के नए मरीज आए तो पाबंदी 14 दिन से आगे भी बढ़ाई जा सकती है।

    मास्क न लगाने पर 250 लोगों पर जुर्माना

    बुधवार को मास्क न लगाने पर 250 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। जिला प्रशासन ने शहर में 100 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की है। इन्हें भी मास्क न लगाने वालों के खिलाफ जुर्माना काटने का अधिकार दिया गया है। इसी क्रम में बुधवार को सेक्टर मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए 250 लोगों से जुर्माना वसूला।

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