Coronavirus: SBI का नया नियम: चार घंटे खुलेगा बैंक और मिलेंगी सिर्फ ये चार सुविधाएं, जानिए क्या है समय
JAUNPUR UPDATE NEWS
कोरोना काल में वैसे ही देश का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दूसरी कोरोना लहर के कारण देश के कई राज्यों में लॉकडाउन व अन्य पाबंदियां लगी हुई हैं। लेकिन लोगों की सुविधाओं के लिए बैंक चालू हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों के शीर्ष संगठन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी आईबीए ने सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक ही बैंक खोलने की सलाह दी है। मालूम हो कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने यह नियम लागू कर दिया है।

SBI ने लागू किया नियम
एसबीआई की शाखाओं में अब सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक ही काम होगा। एसबीआई शाखाओं में ग्राहकों को चार प्रमुक सेवाएं दी जाएंगी, जो निम्नलिखित हैं-
- कैश निकासी या कैश जमा
- चेक की सुविधा
- ड्राफ्ट, आरटीजीएस और एनईएफटी
- सरकारी चालान से जुड़े काम
कब तक प्रभावी रहेंगे नए नियम?
आईबीए के सलाह दी है कि खुलने और बंद होने का नया नियम 31 मई तक प्रभावी रहना चाहिए। कोरोना वायरस के समय में सुरक्षित शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना बेहद जरूरी है। इसलिए ग्राहकों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए अपने बैकिंग कार्य निपटाने की सलाह दी है।
बैंक कर्मियों की सुरक्षा के मद्देनजर पिछले महीने आईबीए ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के संयोजकों से कहा कि वह संबंधित राज्यों में व्याप्त कोविड-19 की स्थिति और जरूरतों के मुताबिक बैंक शाखाओं की मानक परिचालन प्रक्रिया (SoP) में सुधार कर सकते हैं। हालांकि, कोरोना के मामलों के हिसाब से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति यह तय करेगी कि इस नियम को किन क्षेत्रों में लागू करना चाहिए।
चार मुख्य सेवाएं मुहैया कराने का निर्देश
आईबीए ने बैंकों को चार मुख्य सेवाएं मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है। ये अनिवार्य सेवाएं कैश निकासी, कैश जमा, सरकारी व्यवसाय और रेमिटेंस से जुड़ी हैं। आईबीए ने कहा कि संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य स्तरीय बैंकिंग समितियां स्थिति का जायजा लेंगी और इस पर विचार करेंगी कि अनिवार्य सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाओं की अनुमति दी जाएगी या नहीं।
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