जौनपुर, मो. जावेद सिद्दीकी समेत पांच लोगों को मिली जमानत #JaunpurUpdate
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जौनपुर। भदेठी कांड के आरोपी सपा नेता सहित 5 लोगों की जमानत शनिवार को प्रभारी विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी महेंद्र सिंह यादव ने 50-50 हजार रूपये की दो जमानतनामा दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
अभियोजन कथानक के अनुसार नौ जून को वादी के भाई रवि कुमार, पवन, अतुल द्वारा भैंस चराते समय गांव के तीन अन्य साथ में बकरी चराने के लिए आये। इस पर कहासुनी हो गयी। जातिसूचक शब्द का प्रयोग करके अपमानित किया गया। इस पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गये। बात बढ़ी तो वादी के भाईयों ने घरवालों को सूचना दी। जिस पर सुरसत्ती, वीरेंद्र जाकर शाबिज आदि से पूछने लगे।
इस दौरान विवाद बढ़ गया। बस्ती के सुफियान, उस्मान व 57 नामजद सहित 20-25 अज्ञात लोग एक राय होकर जान से मारने की धमकी देते हुए बस्ती में घुस गये और फायर करते हुए तोड़फोड़ करने लगे और घरों में आग लगा दिये। जिसमें बस्ती की महिलाएं बच्चों को लेकर भागने लगे। घटना में 10 रिहायशी छप्पर, सामान जल गये और मवेशी भी मर गये।
घटना के संबंध में वादी पक्ष द्वारा थाना सरायख्वाजा में मुकदमा दर्ज करायी गयी। अभियुक्तगण के वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश सिंह सोलंकी, अरूण कुमार वर्मा व शहनवाज खान ने पैरवी किया। विद्वान न्यायाधीश ने जावेद सिद्दीकी पुत्र मो. जकारिया, मो. जफर सिद्दीकी पुत्र मो. जकारिया, मो. आजम पुत्र मो. जकारिया, मिस्टर पुत्र नियाज अहमद, शादाब पुत्र इम्तियाज निवासी भदेठी थाना सरायख्वाजा की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
जौनपुर। भदेठी कांड के आरोपी सपा नेता सहित 5 लोगों की जमानत शनिवार को प्रभारी विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी महेंद्र सिंह यादव ने 50-50 हजार रूपये की दो जमानतनामा दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
अभियोजन कथानक के अनुसार नौ जून को वादी के भाई रवि कुमार, पवन, अतुल द्वारा भैंस चराते समय गांव के तीन अन्य साथ में बकरी चराने के लिए आये। इस पर कहासुनी हो गयी। जातिसूचक शब्द का प्रयोग करके अपमानित किया गया। इस पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गये। बात बढ़ी तो वादी के भाईयों ने घरवालों को सूचना दी। जिस पर सुरसत्ती, वीरेंद्र जाकर शाबिज आदि से पूछने लगे।
इस दौरान विवाद बढ़ गया। बस्ती के सुफियान, उस्मान व 57 नामजद सहित 20-25 अज्ञात लोग एक राय होकर जान से मारने की धमकी देते हुए बस्ती में घुस गये और फायर करते हुए तोड़फोड़ करने लगे और घरों में आग लगा दिये। जिसमें बस्ती की महिलाएं बच्चों को लेकर भागने लगे। घटना में 10 रिहायशी छप्पर, सामान जल गये और मवेशी भी मर गये।
घटना के संबंध में वादी पक्ष द्वारा थाना सरायख्वाजा में मुकदमा दर्ज करायी गयी। अभियुक्तगण के वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश सिंह सोलंकी, अरूण कुमार वर्मा व शहनवाज खान ने पैरवी किया। विद्वान न्यायाधीश ने जावेद सिद्दीकी पुत्र मो. जकारिया, मो. जफर सिद्दीकी पुत्र मो. जकारिया, मो. आजम पुत्र मो. जकारिया, मिस्टर पुत्र नियाज अहमद, शादाब पुत्र इम्तियाज निवासी भदेठी थाना सरायख्वाजा की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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