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    जौनपुर में 30 अप्रैल तक रहेगा रात में लॉकडाउन : D.M

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    जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा द्वारा कोविड-19 वायरस जनित महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु स्थानीय प्रतिबंध लगाने जाने संबंधी, जनपद में कोविड-19 के संक्रमण के प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत 19 अप्रैल 2021 से प्रतिदिन रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक जनपद जौनपुर में रात्रिकालीन आवागमन एवं संव्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। 

    यह प्रतिबंध 30 अप्रैल 2021 तक प्रभावी रहेगा तथा परिस्थितियों के आधार पर इस आदेश में पुनर्विचार संशोधन भी किया जा सकता है। इस व्यवस्था में समस्त आवश्यक सेवाएं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सेवाएं, आवश्यक वस्तु यथा दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी, आपूर्ति पूर्व की भांति बनी रहेगी और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों कोरोना वायरस वारियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप जुड़े व्यक्तियों की ड्यूटी संबंधी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा तथा उनका परिचय पत्र मान होगा। रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल, बस अथवा फ्लाइट का टिकट यात्रा दिनांक को पास की भांति मान्य होगा तथा यात्रियों के लिए टिकट को अनिवार्य रूप रखना होगा एवं प्रवर्तन/चेकिंग टीम द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होगा। समस्त प्रकार की माल वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन पूर्वरता खुले रहेंगे। सफाई एवं स्वच्छता (सैनिटाइजेशन), स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबंध, रेलवे, रोडवेज इत्यादि सेवा से संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी ड्यूटी संबंधित आवागमन हेतु इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेगे तथा इनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा। सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेसवे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। मंडी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय अथवा मंडी परिषद द्वारा नियत समय के अनुसार संचालित होता रहेगा तथा थोक फल/सब्जी खरीद, बिक्री संबंधी आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त होगा। कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराना होगा। अन्य आवश्यक सेवाएं, सुरक्षा सेवाएं व्यथा सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, टेलीकॉम, मेंटेनेंस, आपातकालीन मेंटेनेंस, सेवा प्रदाता यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, एसी रिपेयरिंग इत्यादि आपातकालीन सर्विस वर्क हेतु कारण बताने पर जाने दिए जाएंगे। औद्योगिक कारखाने जिसमें आईटी एवं आईटीईएस आईटी इनबिल्ट सर्विस से जुड़े उद्योग भी सम्मिलित हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए चलते रहेंगे। इन कर्मियों को नाइट ड्यूटी एक परिचय पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित होगा।

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