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    जेल डीआईजी व जौनपुर जिला जेल अधीक्षक के खिलाफ अवमानना का नोटिस

    जौनपुर अपडेट न्यूज़

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शैलेंद्र कुमार मैत्रेय डीआईजी कारागार प्रशासन और श्रीकृष्ण पांडेय जेल अधीक्षक जौनपुर को अवमानना नोटिस जारी की है। कोर्ट ने कहा है कि इन अधिकारियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया अवमानना का केस बनता है।

    कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को याचिका पर एक महीने में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जवाब न देने पर तलब कर अवमानना आरोप निर्मित कर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने प्रभु नारायण सिंह की याचिका पर दिया है।

    याची का कहना है कि वह जौनपुर की जिला जेल जेल हेड वार्डर था। विभाग द्वारा गलत वेतन निर्धारण करने पर वसूली कार्रवाई को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया गया। कहा गया कि विभाग अपनी गलती के लिए बिना जांच किए याची को दोषी नहीं ठहरा सकता। इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका दायर की गई है।

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