Jaunpur News: बेटे के हत्यारे पिता को सात वर्ष का कारावास - Jaunpur Update News
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जौनपुर अपडेट न्यूज़, जौनपुर : सुजानगंज के बाभनपुर में चार वर्षीय बेटे की गैर इरादतन हत्या करने के दोषी विक्षिप्त पिता को अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने सात वर्ष कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया।
अर्थदंड की आधी धनराशि मृतका की मां को देने का आदेश हुआ। मां सुजाता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसके पति अशोक कुमार माली मानसिक विक्षिप्त है।
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30 अप्रैल 2019 को एक बजे दिन पति ने चार वर्षीय पुत्र आयुष को बिस्किट दिलवाने के लिए ले गए। घर से करीब तीन सौ मीटर दूर दिनेश तिवारी के बाग में आयुष के सिर पर ईंट के टुकड़े से कई बार किए, जिससे आयुष तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। पुलिस ने घटनास्थल से घटना में प्रयुक्त खून से लथपथ ईंट का टुकड़ा बरामद किया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने पाया कि अंतिम बार मृतक अभियुक्त के साथ गया था। परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने बेटे की हत्या के दोषी अशोक को दंडित किया।

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