69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में शिक्षामित्रों को झटका, कट ऑफ बढ़ाने के सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने सही माना, तीन महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश
उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने योगी सरकार को राहत देते हुए कट ऑफ बढ़ाने के फैसले को सही बताया है।
बताया जा रहा है 60 से 65% के कट ऑफ पर मुहर लग गई है, जिससे शिक्षामित्रों को बड़ा झटका लगा है। पिछले साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% तय किए थे, जिसे अभ्यर्थियों ने चुनौती दी थी।
इससे पहले एकल बेंच ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% कट ऑफ तय करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ सरकार डबल बेंच में गई थी। राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर अदालत ने इस साल 3 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
बताया जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले का प्रदेश के कुल 4 लाख अभ्यर्थियों को इंतजार है। पिछले साल की शुरू में हुई भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने इसमें अर्हता अंक समान्य वर्ग के लिये 65%और आरक्षित वर्ग के लिए 60% तय किए थे, जिसके खिलाफ उम्मीदवारों ने एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर कीं।
आपको बता दें कि फरवरी में लखनऊ में आयोजित हिन्दुस्तान शिखर समागम में उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती पर पूछे गए सवाल पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई हैं, अब यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ। यह केस कोर्ट में लंबित है और मामला तारीख पर तारीख का है।

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