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    जौनपुर, विस्तार में जाने कौन कौन से दुकान खुलेगा ।

    जौनपुर। डीएम दिनेश कुमार सिंह ने मंगलवार की देर शाम जिले में दुकानों को खोलने आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार

    प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें


    खाद्यान्न, किराना, बेकरी, मिठाई की दुकान
    प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

    सब्जी, फल, अंडा की दुकान
    प्रातः 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक

    ऑटोमोबाइल सेल्स (कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल) व रिपेयरिंग वर्क्स एवं गाड़ियों की सर्विसिंग स्टेशन
    प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

    ड्राई क्लीनर्स/धोबी की दुकान
    प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

    बिल्डिंग मैटेरियल्स की दुकान
    प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

    प्रिंटिंग प्रेस/फोटोस्टेट की दुकान/ साइबर कैफे/ स्टूडियो
    प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

    प्लाईवुड/फर्नीचर की दुकान
    प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

    खाद, बीज, पशु चारे की दुकान
    प्रात 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

    ग्रामीण क्षेत्र में बालू, गिट्टी और मोरंग, ट्रैक्टर मरम्मत, थ्रेसिंग मरम्मत, बखारी की दुकान
    प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

    ग्रामीण क्षेत्र के सहज जन सेवा केंद्र
    प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

    शराब की दुकान शासनादेश अनुसार
    प्रातः 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक

    ट्यूबवेल मरम्मत के सामान, हैंडपंप मरम्मत की सामान बेचने वाली ग्रामीण क्षेत्र की दुकान
    प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

    पेट्रोल पंप  : 24 घंटे
    दवा की दुकान  : 24 घंटे

    अस्पतालों को जिन्हें शासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा उपयुक्त पाया गया है और उन्हें अनुमति दी गई है, वह भी इमरजेंसी सेवाओं के खोलें
    24 घंटे


    सोमवार/बुधवार/शुक्रवार


    कारपेट/फॉर्म/गद्दे की दुकान
    प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

    कपड़ा/रेडीमेड गारमेंट/टेलर की दुकान
    प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

    ज्वेलर्स की दुकान
    प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

    बर्तन की दुकान
    प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

    कॉस्मेटिक्स की दुकान
    प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

    फुटवियर की दुकान
    प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक



    मंगलवार/बृहस्पतिवार/शनिवार


    इलेक्ट्रिक्स/इलेक्ट्रॉनिक (टीवी/फ्रिज/कंप्यूटर/मोबाइल) व  इलेक्ट्रिक्स/इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग वर्क्स
    प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

    घड़ी/चश्मा/गिफ्ट की दुकान
    प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

    कॉपी/किताब की दुकान
    दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक

    सेनेटरी/पेंट की दुकान
    प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक

    उपरोक्त शासनादेश में लॉकडाउन के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबंधित की गई सेवाएं अनिवार्य रूप से जनपद में प्रतिबंधित रहेंगी। शासनादेश में शर्तों के अधीन अनुमत सेवाओं के संदर्भ में उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यवस्था रहेगी

    सायं 7:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक आवश्यक गतिविधियों एवं आवश्यक दुकानों को छोड़कर समस्त आवागमन निषिद्ध रहेगा।सभी दुकानों पर विक्रेता अनिवार्य रूप से फेस मास्क व गलब्स का प्रयोग करेंगे और प्रतिदिन सेनेटाइजेशन करेंगे।सभी दुकानों पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने हेतु होर्डिंग/फ्लेक्स लगाया जाएगा तथा यथासंभव सभी विक्रेताओं को उक्त ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।प्रत्येक बाजार में साप्ताहिक बंदी का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाएगा।जनपद में समस्त शॉपिंग मॉल/सिनेमा हॉल जिम/होटल (अधिकृत रूप से पेड क्वारंटाइन को छोड़कर)/खेलकूद परिसर बंद रहेंगे।मिठाई की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जायेगा तथा मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों का बैठना निषिद्ध रहेगा।


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