छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा, कोर्ट ने 38 हजार का अर्थदंड भी लगाया
फिरोजाबाद के अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो न्यायालय प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने थाना नारखी क्षेत्र में आठ वर्ष पूर्व स्कूल जाते समय छात्रा को भगाने और दुष्कर्म के दोषी सत्यभान को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 38 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
थाना फरिहा क्षेत्र निवासी किशोरी 19 सितंबर 2014 को कोटला स्थित कॉलेज में पढ़ने गई थी। इसके बाद वापस नहीं लौटी। पीड़ित पिता ने थाना नारखी में मामला दर्ज कराया। विवेचना के दौरान थाना फरिहा क्षेत्र के बरतरा निवासी सत्यभान का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने जांच करके सत्यभान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
मामला अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव शर्मा ने करते हुए सख्त सजा दिलाने की पहल की। गवाहों के बयान एवं साक्ष्य के आधार पर दोषी सत्यभान को बीस वर्ष कारावास की सजा सुनाने के साथ अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

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